RERA के जरिए घर खरीदारों को बिल्डरों और प्रोजेक्ट डेवलेपर्स की ओर से हुए धोखे या वादों पर खरा ना उतरना पर शिकायत करने का रास्ता साफ हुआ है
UP RERA: इन बिलडर्स को एक महीने के अंदर ये पेनाल्टी भरनी होगी. ऐसा ना करने पर भू-रास्व के बकाए के जैसे ही इसकी भी वसूली की जाएगी.